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श्रद्धा दुबे और दो अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Lucknow: लखनऊ में कारोबारी और कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश को अदालत से बड़ा झटका लगा है। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) आलोक वर्मा ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं। अदालत ने अपराध की गंभीर प्रकृति और मामले के सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने का हवाला देते हुए जमानत देने का उचित आधार नहीं पाया।
श्रद्धा की ओर से अधिवक्ता ने सीजेएम अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। हालांकि, अदालत के फैसले से तीनों आरोपियों को फिलहाल राहत नहीं मिली है।
पुलिस तीनों आरोपियों को गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे जिला जेल लेकर पहुंची थी। जेल के मुख्य प्रवेश द्वार पर कर्मचारियों ने उनके नाम गेट बुक में दर्ज किए। इसके बाद दूसरे गेट पर जेल अधिकारियों की मौजूदगी में उनकी तलाशी ली गई।
जानकारी के मुताबिक, तलाशी के दौरान श्रद्धा दुबे ने कुछ ऐतराज जताया, लेकिन जेल की प्रक्रिया के तहत महिला जेलकर्मियों ने उसकी तलाशी पूरी की। इसके बाद जेल के डॉक्टरों और फार्मासिस्ट ने तीनों का मेडिकल परीक्षण किया। जेल रिकॉर्ड में उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण के साथ शरीर पर मौजूद पहचान चिह्न भी दर्ज किए गए।
जेल में दाखिले की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि दुबे को महिला बैरक के क्वारंटाइन हिस्से में अन्य महिला बंदियों से अलग रखा गया। वहीं, चालक तनवीर अली उर्फ दानिश को पुरुष बैरक में भेजा गया।
तीनों आरोपियों को अलग-अलग बैरक में रखने के बाद जेल प्रशासन ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनकी एंट्री पूरी की। इस बीच जमानत अर्जियां खारिज होने से मामले में आरोपियों को तत्काल राहत नहीं मिल सकी।
मामला लखनऊ के बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट का है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, नौ अक्टूबर की रात अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने के बाद चिकन कारोबारी और कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। शिवा अलीगंज के कपूरथला क्षेत्र में रहते थे।
शिवा की मां रंजना ने मॉडल श्रद्धा दुबे पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि श्रद्धा उनके बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रही थी और उसे सिगरेट से जलाया गया था। उन्होंने माफिया और कई नामचीन लोगों के जरिए धमकी दिलवाए जाने का आरोप भी लगाया था। ये आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं और इन्हें अदालत में साबित किया जाना बाकी है।
परिजनों के मुताबिक, शिवा करीब एक साल से श्रद्धा दुबे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। शिवा की मां की शिकायत पर हजरतगंज कोतवाली में श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
घटना के बाद श्रद्धा दुबे और उसकी बहन समेत अन्य आरोपियों के फरार होने की बात सामने आई थी। बाद में पुलिस ने श्रद्धा, रश्मि और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
अब प्रभारी सीजेएम की अदालत से जमानत अर्जियां खारिज होने के बाद तीनों आरोपियों को फिलहाल राहत नहीं मिली है। मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किया जाएगा। शिवा शर्मा की मौत से जुड़े आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत में सुनवाई के बाद ही होगा।
Location : Lucknow
Published : 23 October 2026, 4:26 PM IST