Gorakhpur: दहेज की मांग, गर्भपात और प्रताड़ना का आरोप: विवाह के एक माह बाद ही टूटा रिश्ता, पति-सास-ननद पर केस दर्ज

गोरखपुर के गोला क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने पति, सास और ननद पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और गर्भपात कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 25 May 2026, 1:19 PM IST

Gorakhpur: जिले के गोला तहसील क्षेत्र में विवाह के कुछ ही दिनों बाद एक नवविवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और गर्भपात कराने तक के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की तहरीर पर गोला पुलिस ने पति, सास और ननद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला?

मामला गोला थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर और बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बिहुआ उर्फ अगिलगउवा से जुड़ा है। पीड़िता सोनम यादव पुत्री रमेश यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 29 अप्रैल 2025 को गोपालपुर निवासी सन्नी यादव पुत्र रंजीत यादव उर्फ राजू यादव के साथ हुई थी। विवाह के बाद शुरुआती एक सप्ताह तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में ससुराल पक्ष का व्यवहार बदल गया।

पीड़िता की बेरहमी से पिटाई

पीड़िता का आरोप है कि उसकी ननद राधा और सास संध्या देवी दहेज में मिले सामान को खराब बताकर नए सामान की मांग करने लगीं। इसके साथ ही 10 लाख रुपये की जगह 8 लाख रुपये मिलने की बात कहते हुए शेष दो लाख रुपये और एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी। मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

तहरीर के अनुसार, ससुराल पक्ष द्वारा उसे आए दिन मारपीट का शिकार बनाया जाता था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी मुंह दिखाई में मिले पैसे भी ले लिए गए। इतना ही नहीं, भोजन में हार्पिक मिलाने, कमरे में बंद कर देने और लगातार प्रताड़ित करने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं।

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पीड़िता ने बताया कि गर्भवती होने के बाद उस पर अल्ट्रासाउंड कराने का दबाव बनाया गया और लड़की होने पर गर्भ गिराने की बात कही गई। विरोध करने पर ननद और सास ने उसके साथ मारपीट की, जबकि पति ने पेट में लात मारी, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और गर्भपात हो गया।

गोला पुलिस ने आगे की कार्रवाई की शुरू

गोला पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 तथा बीएनएस की धारा 110, 115(2), 351(3), 352, 85 और 89 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Location :  Gorakhpur

Published :  25 May 2026, 1:17 PM IST