
Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के हरपुर-बुदहट थाना क्षेत्र से महिलाओं के खिलाफ डिजिटल उत्पीड़न और दबंगई का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां के तुर्कवलिया गांव में एक सिरफिरे युवक द्वारा युवती को सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देने, राह चलते अभद्र टिप्पणियां करने और विरोध करने पर पूरे परिवार को जान-माल की धमकी देने का सनसनीखेज वाकया प्रकाश में आया है। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दो नामजद भाइयों और एक अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस को दी गई लिखित तहरीर में पीड़ित युवती के लाचार पिता ने आरोप लगाया है कि गांव का ही रहने वाला शिवम शर्मा पिछले करीब एक साल से उनकी बेटी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहा था। आरोपी ने किसी तरह युवती की कुछ तस्वीरें हासिल कर लीं और उसे इंटरनेट मीडिया (सोशल मीडिया) पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। आरोप यह भी है कि युवती जब भी कॉलेज या किसी काम से घर से बाहर निकलती थी, तो आरोपी उस पर अशोभनीय और गंदे कमेंट्स कसता था। साथ ही, फोन पर भी लगातार मानसिक प्रताड़ना दे रहा था। युवती लोक-लाज और डर के मारे इस उत्पीड़न को सहती रही, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो उसने रोते हुए परिजनों को आपबीती सुनाई।
परिजनों के अनुसार, जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने विवाद को टालने और मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए आरोपी के परिवार से बात कर उसे समझाने का प्रयास किया। लेकिन इसका नतीजा बेहद खौफनाक रहा। आरोप है कि बीती 30 मई 2026 की रात करीब साढ़े नौ बजे आरोपी शिवम शर्मा, उसका भाई निगम शर्मा और एक अन्य अज्ञात शख्स लाठी-डंडों के साथ पीड़ित के घर आ धमके। तीनों ने घर के बाहर खड़े होकर जमकर गाली-गलौज की। जब परिजनों ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। जाते-जाते आरोपियों ने दोबारा युवती की तस्वीरों को इंटरनेट पर डालने की चेतावनी दी, जिससे परिवार में दहशत का माहौल बन गया।
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हरपुर-बुदहट थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुख्य आरोपी शिवम शर्मा, उसके भाई निगम शर्मा (दोनों पुत्र संजय शर्मा, निवासी तुर्कवलिया) और एक अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352, 351(3) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार पाठक ने बताया कि मामला दर्ज कर सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ और साइबर उत्पीड़न करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
Location : Gorakhpur
Published : 4 June 2026, 3:23 PM IST