Tahir Hussain: यूपी से पहुंचा दिल्ली, AAP पार्षद रहते रची खौफनाक साजिश; IB अफसर अंकित शर्मा के कातिल ताहिर हुसैन का पूरा अपराधनामा

2020 के दिल्ली दंगों में शामिल रहे पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के राजनीतिक सफर और अपराध का अंत अब सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी से निष्कासित ताहिर हुसैन को अदालत ने सबसे गंभीर मामले में बड़ा झटका दिया है। जानिए उनके राजनीतिक बैकग्राउंड और कोर्ट के इस कड़े फैसले से जुड़ी मुख्य बातें...

Post Published By: Priyam Kashyap
Updated : 31 July 2026, 7:18 PM IST

New Delhi:आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन जो 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान चर्चा में आए थे, को अब अपने खिलाफ सबसे अहम मामले में बड़ा झटका लगा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के साथ ही, ताहिर हुसैन का नेता से आरोपी और फिर दोषी बनने का सफर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

उनका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ?

ताहिर हुसैन उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रहने वाले हैं। 2017 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर वे दिल्ली नगर निगम (MCD) के पार्षद बने। अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने करोड़ों रुपये की संपत्ति घोषित की थी। उस समय उन्हें इलाके के सक्रिय नेताओं में से एक माना जाता था।

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2020 के दंगों के बाद हालात बदल गए

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान कई मामलों में ताहिर हुसैन का नाम सामने आया। IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद, कोर्ट में मुकदमे का सामना करते हुए वे लंबे समय तक जेल में रहे।

अंकित शर्मा हत्याकांड क्या है?

24 फरवरी 2020 को दंगों के बीच IB अधिकारी अंकित शर्मा घर से निकले लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। अगले दिन चांद बाग के पास एक नाले में उनका शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर 51 चोटों का पता चला। अंकित शर्मा के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई

लंबे समय तक चले मुकदमे के बाद, कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नजीर, आसिम, जावेद और अनस को हत्या समेत कई गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट का यह फैसला छह साल पहले हुए दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक में एक अहम मोड़ है।

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एक ऐसा फैसला जिसने पहचान बदल दी

कभी म्युनिसिपल काउंसलर और स्थानीय नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले ताहिर हुसैन की पहचान अब अदालत के फ़ैसले के बाद उम्रकैद की सजा पाए दोषी के तौर पर होगी। यह मामला राजनीति, क़ानून और दंगों से जुड़े सबसे अहम मामलों में से एक रहा है।

Location :  New Delhi

Published :  31 July 2026, 5:22 PM IST