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छोटी बच्चियों के साथ करता था योन शोषण( AI Generated image)
Bhopal: नाबालिग बच्चियों को नौकरी का लालच देकर यौन शोषण करता था ।इस मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने 78 वर्षीय प्यारे मियां को 10 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें आठ सजाएं ऐसी हैं, जिनके तहत उसे अपनी बाकी पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी होगी। अदालत ने उस पर 77 लाख 64 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में उसकी सहयोगी राबिया बी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने अपराध को बुरा और ये बर्दाशत के काबिल नही है।अदालत ने तीन पीड़िताओं को 4-4 लाख रुपए की राशि देने के निर्देश भी दिए हैं।
प्यारे मियां नाबालिग बच्चियों को हर महीने 10 हजार रुपए की नौकरी दिलाने का लालच देकर अपने पास बुलाता था। उसकी सहयोगी राबिया बी बच्चियों को उसके पास पहुंचाती थी। बच्चियों को शराब पिलाकर उनके साथ बुरा काम किया जाता था। जांच में फ्लैट से छिपे हुए कैमरे भी मिले थे। आरोप था कि बच्चियों के Nude वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था।
यह मामला जुलाई 2020 में सामने आया था, जब भोपाल के रातीबड़ इलाके में पुलिस को रात के समय पांच नाबालिग बच्चियां नशे की हालत में मिली थीं। काउंसलिंग के दौरान बच्चियों ने बताया कि उन्हें जन्मदिन की पार्टी के बहाने शाहपुरा में स्थित एक फ्लैट में बुलाया गया था, जहां उनके साथ बहुत गलत होता था। इसके बाद पुलिस जांच में प्यारे मियां की करतूतों का खुलासा हुआ और उसे जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किया गया।
अभियोजन के मुताबिक, प्यारे मियां 2014 से बच्चियों का यौन शोषण कर रहा था। राबिया बी बच्चियों को उसके पास लेकर जाती थी। 11 जुलाई 2020 की रात पुलिस को पांच बच्चियां बुरी हालत में मिली थीं। शराब पिलाकर करता था ये काम । बच्चियों ने काउंसलिंग के दौरान बतीया कि वो अलग-अलग जगहों पर यौन शोषण करता था।
हिडन कैमरे से वीडियो बनाता था, पुलिस की जांच के दौरान आरोपी प्यारे मियां के फ्लैट से पिस्टल मिली थी और हिडन कैमरे भी मिले थे। इन्हीं कैमरों की मदद से प्यारे मियां बच्चियों की वीडियो बनाता था।इसके बाद उनको ब्लैकमेल करता था।। जिससे बच्चियों को डराता धमकाता था।
7 मार्च 2022 को प्यारे मियां को उम्रकैद की सजा सुनाई थी आरोपी ने इस मामले में सौतेले नाना होते हुए भी बेटी को पहले नशीली चीज पिलाई थी। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था। गर्भवती होने पर उसका गर्भपात (abortion) भी कराया था। सजा के बाद इस मामले में हाईकोर्ट में अपील लगाई गई है, कोर्ट ने कहा यह अपराध बहुत क्रूर और असहनीय है।कोर्ट ने कहा कि जिस उम्र में नाना को बच्ची की रक्षा और देखभाल करनी चाहिए थी, वह उसके लिए डर और असुरक्षा का कारण बन गया। आरोपी इस हरकत ने बच्ची के भविष्य और समाज के भरोसे को भी चोट पहुंचाई। यह अपराध बहुत ही भयंकर और असहनीय है।
Location : New Delhi
Published : 28 October 2026, 10:15 AM IST
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