बगहा में मारपीट के दौरान महिला की मौत, अदालत ने दोषी को सुनाई 10 साल की सजा; पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

बिहार के बगहा में महिला की मौत के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। रामनगर थाना क्षेत्र में मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल कमरुल नेशा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 15 October 2026, 7:11 PM IST

Bagaha: बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में महिला की मौत के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। रामनगर थाना क्षेत्र में मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए कमरुल नेशा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में विशेष उत्पाद अदालत ने अभियुक्त रूदल राय को दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

2023 में हुई घटना पर आया फैसला

यह मामला अप्रैल 2023 का है। जानकारी के मुताबिक, 19 अप्रैल को रामनगर थाना क्षेत्र में हुई घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चौरसिया नगर छठियाघाट निवासी रूदल राय पर कमरुल नेशा के साथ मारपीट करने का आरोप था। इसी घटना में कमरुल नेशा को गंभीर चोटें आई थीं और बाद में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश (मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत ने 15 अक्टूबर को फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी ने मामले में पैरवी की।

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शराब के नशे में विवाद और मारपीट का आरोप

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, घटना के समय आरोपी शराब के नशे में था। इसी दौरान कमरुल नेशा के साथ विवाद हुआ। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर रूदल राय ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें पीसीसी सड़क पर पटक दिया। इस घटना में कमरुल नेशा के सिर में गंभीर चोट लगी थी। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। घटना के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।

इन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला

इस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 341, 323, 504 और 302 के तहत आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2018 की धारा 37 के तहत भी कार्रवाई की गई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े साक्ष्य और तथ्य पेश किए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अदालत ने साक्ष्यों पर विचार करने के बाद रूदल राय को दोषी करार दिया और 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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50 हजार रुपये जुर्माना

अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। आदेश के मुताबिक, जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस फैसले के साथ रामनगर थाना क्षेत्र में हुई मारपीट और युवक की मौत से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। घटना के बाद शुरू हुई कानूनी प्रक्रिया अब सजा के फैसले तक पहुंच गई है।

Location :  Bagaha

Published :  15 October 2026, 6:27 PM IST