
ब्लैकमेल कर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा (Img: Pinterest)
Agra: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला का यौन शोषण करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के नुनहाई निवासी मोहन को 10 साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना एत्माद्दौला में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि शादी से पहले वह अपने ननिहाल में रहती थी। इसी दौरान उसकी आरोपी से जान-पहचान हुई। आरोप है कि मोहन ने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए थे।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी इन फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण करने लगा। 19 सितंबर 2018 को आरोपी ने फोन करके उसे घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में दोबारा बुलाए जाने पर महिला ने जाने से इनकार कर दिया।
पीड़िता के मुताबिक, उसके इनकार के बाद आरोपी ने उसके भाई और पति को आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भेज दिए। घटना से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या का प्रयास भी किया। इसके बाद पति को पूरी घटना की जानकारी हुई।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पति ने पीड़िता का साथ दिया। इसके बाद आरोपी मोहन के खिलाफ एत्माद्दौला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई, जहां उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी माना।
अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने दोषी मोहन को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
Location : Agra
Published : 4 October 2026, 5:59 PM IST