खान सर नहीं करेंगे सरेंडर, सोमवार को मांगेंगे अग्रिम जमानत’, पटना गोलीकांड में वकील का बड़ा दावा

पटना गोलीकांड में घिरे चर्चित शिक्षक खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरेंडर की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि सोमवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी और घटना में खान सर की कोई भूमिका नहीं है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 6 June 2026, 4:27 PM IST

Patna: बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर और उनसे जुड़े गोलीकांड मामले में कानूनी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ शनिवार को खान सर के पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की अटकलें और खबरें जोरों पर थीं, वहीं दूसरी तरफ उनके कानूनी सलाहकार ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।

खान सर के वकील ने साफ किया है कि फिलहाल कोर्ट के सामने घुटने टेकने या आत्मसमर्पण करने की कोई योजना नहीं है, बल्कि वे कानून के दायरे में रहकर अपनी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएंगे।

सरेंडर की खबरों पर वकील का पूर्ण विराम

खान सर के खिलाफ दर्ज एफआईआर और पुलिस की संभावित गिरफ्तारी की तलवार के बीच उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने एक बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा कि खान सर के सरेंडर करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब देश का कानून हर नागरिक को अपनी बेगुनाही साबित करने और गिरफ्तारी से बचने का अधिकार देता है, तो वे सीधे सरेंडर क्यों करेंगे? वकील के इस बयान के बाद इस हाई-प्रोफाइल मामले ने एक नया कानूनी मोड़ ले लिया है।

सोमवार को कोर्ट में दाखिल होगी अग्रिम जमानत अर्जी

अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने खान सर की आगे की कानूनी रणनीति का खुलासा करते हुए बताया कि बचाव पक्ष पूरी ताकत के साथ अदालत का रुख करने की तैयारी कर चुका है। चूंकि शनिवार और रविवार को कोर्ट के सामान्य कामकाज प्रभावित रहते हैं, इसलिए अगले कार्यदिवस यानी सोमवार को पटना की संबंधित अदालत में खान सर के लिए अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की याचिका दाखिल की जाएगी। वकील ने भरोसा जताया है कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और कानून के तहत उनके मुवक्किल को राहत जरूर मिलेगी।

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'हथियार लाइसेंसी था, फायरिंग में खान सर की कोई भूमिका नहीं'

बचाव पक्ष के वकील ने खान सर पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए दलील दी है कि प्राथमिकी (FIR) में दर्ज कई बातें और आरोप जमीनी तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने दावा किया कि घटना के समय जिस हथियार से गोली चलने की बात कही जा रही है, वह पूरी तरह से लाइसेंसी था।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी फायरिंग की घटना में खान सर की कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका सिद्ध नहीं हुई है। खान सर ने न तो खुद गोली चलाई और न ही किसी अन्य व्यक्ति को गोली चलाने का कोई निर्देश या आदेश दिया था।

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बेगुनाही साबित करने के लिए जुटाए जा रहे तथ्य

अधिवक्ता के अनुसार, इस पूरे मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है, जबकि खान सर का इस हिंसक वारदात से कोई सीधा संबंध नहीं है। सोमवार को कोर्ट में पेश की जाने वाली जमानत याचिका के लिए सभी जरूरी दस्तावेज़ और कानूनी सबूत जुटाए जा रहे हैं। बचाव पक्ष अदालत के सामने यह साबित करने की कोशिश करेगा कि खान सर को इस मामले में दुर्भावनापूर्ण तरीके से घसीटा जा रहा है। अब सबकी निगाहें सोमवार को होने वाली अदालती कार्रवाई पर टिकी हैं कि कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है।

Location :  Patna

Published :  6 June 2026, 4:27 PM IST