IYC अध्यक्ष उदय भानु चिब को ‘मास्टरमाइंड’ बताकर रिमांड पर भेजे जाने पर उनके वकील ने आपत्ति जताई है। बचाव पक्ष का कहना है कि पुलिस ने अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। इस मामले ने सियासी और कानूनी बहस को और तेज कर दिया है।

New Delhi: Indian Youth Congress (IYC) के अध्यक्ष Uday Bhanu Chib को 'मास्टरमाइंड' बताते हुए रिमांड पर भेजे जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। उनके वकील ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बचाव पक्ष का कहना है कि उदय भानु को बिना ठोस सबूतों के मुख्य साजिशकर्ता करार दिया गया, जो कानूनी रूप से टिक नहीं पाएगा।
वकील ने दावा किया कि जांच एजेंसी अब तक अदालत में ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण पेश नहीं कर सकी है, जिससे 'मास्टरमाइंड' की भूमिका साबित हो सके। उनका कहना है कि रिमांड की मांग केवल अनुमान के आधार पर की गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है और मामला कानूनी व सियासी बहस का विषय बन गया है।
New Delhi: Indian Youth Congress (IYC) के अध्यक्ष Uday Bhanu Chib को 'मास्टरमाइंड' बताते हुए रिमांड पर भेजे जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। उनके वकील ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बचाव पक्ष का कहना है कि उदय भानु को बिना ठोस सबूतों के मुख्य साजिशकर्ता करार दिया गया, जो कानूनी रूप से टिक नहीं पाएगा।
वकील ने दावा किया कि जांच एजेंसी अब तक अदालत में ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण पेश नहीं कर सकी है, जिससे 'मास्टरमाइंड' की भूमिका साबित हो सके। उनका कहना है कि रिमांड की मांग केवल अनुमान के आधार पर की गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है और मामला कानूनी व सियासी बहस का विषय बन गया है।