VIDEO: घटिया कैरी बैग का 6रू लेना डी-मार्ट को पड़ा भारी, दो माह में देनी होगी मुआवज़े की राशि

भीलवाड़ा ने एक ऐतिहासिक फैसले में डी-मार्ट को खराब गुणवत्ता वाला कैरी बैग ₹6 में बेचने के लिए उपभोक्ता को ₹5,000 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इसे ‘सेवादोष’ मानते हुए डी-मार्ट एवेन्यु सुपरमार्ट लिमिटेड को यह राशि दो माह के भीतर अदा करने का निर्देश दिया है।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 5 December 2025, 2:17 PM IST

Location : 
  • Bhilwara

Published : 
  • 5 December 2025, 2:17 PM IST