VIDEO: घटिया कैरी बैग का 6रू लेना डी-मार्ट को पड़ा भारी, दो माह में देनी होगी मुआवज़े की राशि

भीलवाड़ा ने एक ऐतिहासिक फैसले में डी-मार्ट को खराब गुणवत्ता वाला कैरी बैग ₹6 में बेचने के लिए उपभोक्ता को ₹5,000 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इसे ‘सेवादोष’ मानते हुए डी-मार्ट एवेन्यु सुपरमार्ट लिमिटेड को यह राशि दो माह के भीतर अदा करने का निर्देश दिया है।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 5 December 2025, 2:17 PM IST

ज़िला उपभोक्ता मंच, भीलवाड़ा ने एक ऐतिहासिक फैसले में डी-मार्ट को खराब गुणवत्ता वाला कैरी बैग 6रू में बेचने के लिए उपभोक्ता को ₹5,000 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इसे 'सेवादोष' मानते हुए डी-मार्ट एवेन्यु सुपरमार्ट लिमिटेड को यह राशि दो माह के भीतर अदा करने का निर्देश दिया है। मामला जवाहर नगर निवासी उपभोक्ता अनामिका सुवालका से जुड़ा है। उनके अधिवक्ता मुकेश सुवालका ने बताया कि अनामिका ने डी-मार्ट, भीलवाड़ा से सामान खरीदने के बाद उसे रखने के लिए एक कैरी बैग खरीदा था, जिसकी कीमत 6रू थी। परिवादी ने शिकायत में कहा कि कैरी बैग की क्वालिटी इतनी घटिया थी कि सामान रखते ही वह क्षतिग्रस्त हो गया और उनके किसी उपयोग का नहीं रहा। इसके बाद, अनामिका सुवालका ने डी-मार्ट के खिलाफ ज़िला उपभोक्ता मंच में परिवाद दायर किया।

Location : 
  • Bhilwara

Published : 
  • 5 December 2025, 2:17 PM IST