नैनीताल में अवैध हूटर और एम्प्लीफायर लगाने वालों पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। भीमताल में चेकिंग के दौरान थार से अवैध साउंड सिस्टम जब्त कर चालक पर ₹1500 का चालान किया गया। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने चेतावनी दी कि बिना अनुमति सायरन और हूटर का इस्तेमाल अपराध है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध हूटर पर पुलिस हुई सक्रिय
नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पर्यटकों और स्थानीय लोगों द्वारा वाहनों में बिना अनुमति हूटर और एम्प्लीफायर लगाकर तेज आवाज में हंगामा मचाने की घटनाओं के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को तुरंत चिन्हित कर दंडित किया जा रहा है।
वाहन अधिनियम के तहत 1500 रुपए का चालान
इस अभियान के तहत भीमताल क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक थार वाहन को रोका। वाहन उत्तर प्रदेश का था और चालक मोहन सिंह तेज आवाज में हूटर बजाकर क्षेत्र में असुविधा पैदा कर रहा था। वाहन की जांच में नियमों के खिलाफ हूटर और एम्प्लीफायर पाए गए, जिन्हें पुलिस ने मौके पर ही जब्त कर लिया।
मिली जानकारी के मुताबिक, इस अभियान के तहत चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत 1500 रुपए का चालान भी किया गया।
सायरन या हूटर लगाना अपराध
जानकारी के मुताबिक, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने बताया कि सड़क सुरक्षा और आमजन की सुविधा को देखते हुए बिना अनुमति किसी भी तरह का सायरन या हूटर लगाना अपराध है। उन्होंने वाहन मालिकों से साफ कहा कि ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल न करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई से बचना मुश्किल होगा। पुलिस ने यह भी बताया कि जिले में ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती जाएगी।