
हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग का बड़ा फैसला(फोटो:डाइनामाइट न्यूज)
Nainital: पर्यटन नगरी नैनीताल में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शहर की सीमा के भीतर रेंटल टैक्सी बाइक और स्कूटी के संचालन पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगा दी गई है। विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर वाहन संचालकों और पर्यटकों को नए नियमों की जानकारी दी है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) अरविंद पांडे ने बताया कि नैनीताल शहर में अब रेंटल बाइक और टैक्सी बाइक का संचालन नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि केवल वे दोपहिया वाहन ही चल सकेंगे, जिनका पंजीकरण 3 जुलाई 2017 से पहले हुआ है। इसके बाद पंजीकृत किसी भी रेंटल बाइक या स्कूटी को शहर में चलाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई वाहन प्रतिबंध के बावजूद संचालित होता मिला तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नैनीताल में हर साल पर्यटन सीजन के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इससे शहर की संकरी सड़कों पर वाहनों की संख्या काफी बढ़ जाती है और अक्सर लंबा जाम लग जाता है। इसका असर स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों पर भी पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और लोगों को जाम की परेशानी से राहत मिल सके।
परिवहन विभाग ने नए नियमों की जानकारी देने के लिए नैनीताल के सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों पर सूचना बोर्ड भी लगाए हैं। इन बोर्डों के माध्यम से पर्यटकों और वाहन चालकों को पहले से ही प्रतिबंध की जानकारी दी जा रही है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
परिवहन विभाग ने सभी वाहन संचालकों और पर्यटकों से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारु बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। अधिकारियों ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Location : Nainital
Published : 1 July 2026, 5:53 PM IST