UP में सख्ती शुरू… बिना HSRP नहीं बनेगा PUC, जेब पर पड़ेगा भारी असर

उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सख्ती बढ़ गई है। अब ऐसे वाहनों का PUC सर्टिफिकेट नहीं बनेगा और नियम तोड़ने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। परिवहन विभाग ने तकनीकी स्तर पर भी कड़े कदम उठाए हैं।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 15 April 2026, 3:18 PM IST

Lucknow: उत्तर प्रदेश में अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाली गाड़ियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। 15 अप्रैल से लागू हुई सख्ती के बाद ऐसे वाहन मालिकों को बड़ा झटका लग सकता है। अब अगर आपकी गाड़ी में HSRP नहीं है, तो न सिर्फ प्रदूषण जांच (PUC) नहीं होगी, बल्कि सड़क पर पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

क्या है नया नियम और कितना लगेगा जुर्माना

नए नियम के मुताबिक, अगर कोई वाहन बिना HSRP के प्रदूषण जांच कराने पहुंचेगा, तो उसका PUC सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। यानी बिना वैध PUC के वाहन चलाना सीधा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वाहन चालक पर 10 हजार रुपये का चालान किया जाएगा। इसके अलावा HSRP न होने पर 5 हजार रुपये का अलग से जुर्माना लगेगा। यानी कुल मिलाकर 15 हजार रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। महानगरों में इस नियम को लागू करने की जिम्मेदारी यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस मिलकर निभाएंगे, जबकि अन्य जिलों में यह जिम्मेदारी परिवहन विभाग और पुलिस के पास होगी।

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दो करोड़ से ज्यादा वाहन अब भी बिना HSRP

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 के बाद रजिस्टर हुए सभी वाहनों में पहले से ही HSRP लगी होती है। लेकिन इससे पहले के करीब तीन करोड़ वाहनों में यह प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया था। इसके बावजूद अब भी करीब दो करोड़ वाहन ऐसे हैं, जिनमें HSRP नहीं लगी है।

तकनीकी सख्ती भी बढ़ाई गई

परिवहन विभाग ने इस बार सिर्फ नियम ही नहीं बनाए, बल्कि तकनीकी स्तर पर भी सख्ती बढ़ा दी है। प्रदूषण जांच पोर्टल को इस तरह अपडेट किया गया है कि बिना HSRP वाले वाहन का PUC सर्टिफिकेट जनरेट ही नहीं होगा। इसके साथ ही, अब वाहन मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है।

क्या होता है HSRP और क्यों जरूरी है

HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक खास तरह की एल्यूमीनियम नंबर प्लेट होती है, जिसमें अशोक चक्र का होलोग्राम और 10 अंकों का लेजर कोड होता है। इस प्लेट में वाहन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित रहती है, जिससे चोरी, फर्जी नंबर प्लेट और अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिलती है। यही वजह है कि सरकार इसे अनिवार्य कर रही है।

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कैसे लगवाएं HSRP

वाहन मालिक अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आसानी से HSRP बुक कर सकते हैं। इसके लिए वाहन की बेसिक जानकारी भरनी होती है और फिर नजदीकी डीलर से फिटमेंट या होम डिलीवरी का विकल्प चुना जा सकता है। फीस की बात करें तो दोपहिया वाहनों के लिए करीब 400 रुपये और चारपहिया के लिए लगभग 1100 रुपये तक खर्च आता है, जो संभावित जुर्माने के मुकाबले काफी कम है।

Location :  Lucknow

Published :  15 April 2026, 3:18 PM IST