
रामजस हत्याकांड का मामला
Barabanki: जनपद के चर्चित रामजस हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट बीना नारायण की अदालत ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने मृतक की पत्नी रूपरानी और उसके प्रेमी मोहित वर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
अभियोजन के अनुसार, वादी बुधराम निवासी कस्बा थाना रामसनेही घाट ने 22 दिसंबर 2023 को अपने पुत्र रामजस उर्फ गुल्ले की गुमशुदगी की तहरीर दी थी। वादी ने बताया कि रात के भोजन के समय उसकी बहू रूपरानी ने कहा था कि वे पति रामजस के साथ अलग छप्पर में भोजन करेंगे। सुबह जब परिजन उठे तो रामजस अपने बिस्तर से गायब था। पूछने पर बहू रूपरानी ने बताया कि रामजस सुबह तीन बजे कहीं चला गया, उसे जानकारी नहीं है। इसके बाद परिजनों ने तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
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वादी ने अपने बयान में कहा कि उसकी बहू रूपरानी अक्सर रामजस से झगड़ा करती थी और उसके गांव के ही युवक मोहित उर्फ धीरेन्द्र वर्मा से अवैध संबंध थे। रामजस इन संबंधों का विरोध करता था। आरोप है कि एक बार रूपरानी ने रामजस को जहरीला पदार्थ भी खिला दिया था जिससे वह बेहोश हो गया था। 23 दिसंबर से लापता रामजस की लाश 25 दिसंबर 2023 को गाँव के ही राम गोपाल के खेत के पास स्थित कुंए से बरामद हुई।
पुलिस ने जांच में पाया कि रामजस की हत्या उसकी पत्नी रूपरानी और उसके प्रेमी मोहित उर्फ धीरेन्द्र ने मिलकर की थी। दोनों ने सबूत मिटाने का भी प्रयास किया। इस आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना), 328 (जहर खिलाना) तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
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लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश बीना नारायण ने मृतक की पत्नी रूपरानी और उसके प्रेमी मोहित वर्मा निवासी अंगदपुर थाना रामसनेही घाट को उम्रकैद और प्रत्येक को तीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक कृपा शंकर तिवारी ने बताया कि अदालत का यह फैसला पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने वाला है। यह संदेश भी है कि वैवाहिक संबंधों में विश्वासघात और अवैध रिश्ते किसी भी सूरत में हत्या जैसे अपराध का आधार नहीं बन सकते।
Location : Barabanki
Published : 18 September 2025, 9:32 AM IST
Topics : barabanki news Barabanki Police crime news UP News