
50 हजार का लोन 34 हजार में निपटा
Muzaffarnagar : जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत एक गरीब परिवार के लिए राहत की बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई। साउथ सिविल लाइन निवासी अनुज पाल लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे। घर की जिम्मेदारियों और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वह अपने लोन की किस्त समय पर जमा नहीं कर पा रहे थे। धीरे-धीरे बकाया रकम बढ़ती गई और परिवार की चिंता भी बढ़ने लगी।
मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान एक गरीब परिवार को बड़ी राहत मिली। 50 हजार रुपये का लोन मात्र 34 हजार रुपये में निपट गया, जिसमें 16 हजार रुपये की छूट और पूरे ब्याज की माफी शामिल रही। इस फैसले से परिवार को आर्थिक बोझ से बड़ी राहत मिली।#LokAdalat #Muzaffarnagar pic.twitter.com/DPtuX2Gnay
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) May 9, 2026
जानकारी के अनुसार, अनुज पाल पर करीब 50 हजार रुपये का लोन बकाया था। मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला लिया गया। लोक अदालत में उनका पूरा मामला मात्र 34 हजार रुपये में निपटा दिया गया। इसमें उन्हें 16 हजार रुपये की सीधी छूट दी गई, जबकि पूरे ब्याज को भी माफ कर दिया गया। इस फैसले से परिवार को बड़ी आर्थिक राहत मिली और लंबे समय से चला आ रहा तनाव खत्म हो गया।
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बताया गया कि अनुज पाल नियमित रूप से किस्त जमा नहीं कर पाने के कारण काफी परेशान थे। बकाया बढ़ने से परिवार पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत उनके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई। यहां उन्होंने एकमुश्त भुगतान कर अपना पूरा मामला मौके पर ही समाप्त करा लिया। इससे उन्हें आगे की कानूनी और आर्थिक परेशानियों से भी राहत मिल गई।
लोक अदालत से मिली राहत के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। अनुज पाल की पत्नी रनिता ने इस फैसले पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण परिवार काफी परेशान था, लेकिन लोक अदालत के जरिए उन्हें बड़ी राहत मिली है। उन्होंने प्रशासन और न्याय व्यवस्था का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बेहद मददगार साबित होते हैं।
लाभार्थी महिला रनिता ने बताया कि हम लोग काफी समय से परेशान थे। पैसों की कमी के कारण लोन की किस्त नहीं भर पा रहे थे। लोक अदालत से हमें बहुत राहत मिली है। अब हमारा बोझ कम हो गया है। इसके लिए हम प्रशासन और न्याय व्यवस्था का धन्यवाद करते हैं।
Location : Muzaffarnagar
Published : 10 May 2026, 5:39 AM IST
Topics : Court News loan settlement Lok Adalat Muzaffarnagar