
डीएम गौरव सिंह सोगरवाल (Img: Dynamite News)
Maharajganj: उत्तर प्रदेश के जनपद महराजगंज में 23 अक्टूबर को विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन के मतदान के मद्देनजर शराब की सभी संबंधित फुटकर और थोक दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने निष्पक्ष, निर्विघ्न और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए देशी-विदेशी शराब, बीयर, कंपोजिट दुकान, मॉडल शॉप, वाइन शॉप, भांग और ताड़ी की दुकानों सहित आदेश में शामिल सभी अनुज्ञापनों को मतदान समाप्ति तक बंद रखने का निर्देश दिया है। आदेश का उल्लंघन न हो, इसके लिए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। बंदी के बदले अनुज्ञापियों को कोई प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी।
जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को निष्पक्ष, निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आदेश के तहत देशी शराब की दुकानें, विदेशी मदिरा की दुकानें, कंपोजिट दुकानें, मॉडल शॉप, वाइन शॉप, बीयर, भांग और ताड़ी की दुकानों सहित विभिन्न फुटकर अनुज्ञापन बंद रहेंगे। इसके अलावा देशी शराब, विदेशी मदिरा और बीयर के थोक अनुज्ञापनों के साथ आदेश में उल्लिखित एफएल-6, एफएल-7, एफएल-9 और एफएल-9ए श्रेणी के अनुज्ञापनों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
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डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बंदी की अवधि के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
मतदान दिवस पर लागू यह व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। ऐसे में संबंधित दुकानदारों और अनुज्ञापियों को 23 अक्टूबर को मतदान समाप्ति तक दुकानें बंद रखनी होंगी।
Location : Maharajganj
Published : 22 October 2026, 3:36 PM IST
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