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गोरखपुर में गैंगस्टर एक्शन (Img: Dynamite News)
Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई उस समय चर्चा में आ गई, जब तीन आरोपियों की संपत्तियों पर एक साथ कार्रवाई की गई। मामला सिर्फ वाहनों की जब्ती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे कथित तौर पर अपराध से अर्जित संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड सामने आया। जिलाधिकारी के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस-प्रशासन ने अपना रुख साफ कर दिया है।
रामगढ़ताल पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत तीन आरोपियों की करीब 6.50 लाख रुपये कीमत की संपत्ति जब्त की है। पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने और कथित तौर पर अपराध से संपत्ति अर्जित करने के मामले में की गई। जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की गई। जब्त की गई संपत्तियों में एक चार पहिया वाहन और दो मोटरसाइकिल शामिल हैं।
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पहली कार्रवाई गायघाट बुजुर्ग निवासी आलोक निषाद पुत्र स्वर्गीय रूपचंद निषाद के खिलाफ की गई। पुलिस के अनुसार उसकी करीब 50 हजार रुपये कीमत की मोटरसाइकिल जब्त की गई है। आलोक के खिलाफ रामगढ़ताल थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ लूट और चोरी की संपत्ति रखने समेत कई आरोपों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में वर्ष 2022 और 2023 के दौरान भी उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कही गई है।
दूसरी कार्रवाई मुड़िला उर्फ झुंगिया बाजार, थाना चिलुआताल निवासी मनोज कुमार निगम पुत्र परदेशी निगम के खिलाफ हुई। पुलिस और प्रशासन ने उसकी करीब पांच लाख रुपये कीमत की चार पहिया गाड़ी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक, मनोज के खिलाफ धोखाधड़ी, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश समेत अलग-अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ वर्ष 2008 से आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है।
तीसरी कार्रवाई सिंघड़िया स्थित श्रवण नगर कॉलोनी निवासी सत्यम पाण्डेय पुत्र अशोक पाण्डेय के खिलाफ की गई। थाना एम्स से जुड़े मामले में पुलिस ने उसकी करीब एक लाख रुपये कीमत की मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस के अनुसार, सत्यम के खिलाफ हत्या के प्रयास से संबंधित गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज है। उसके खिलाफ रामगढ़ताल और कैंट थाने में मारपीट, जानलेवा हमला और आयुध अधिनियम समेत कई मामलों में मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में है।
पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंग बनाकर अपराध करने और आपराधिक गतिविधियों से संपत्ति अर्जित करने के आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत प्रशासन को अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। इसी के तहत जिलाधिकारी के आदेश के बाद संबंधित वाहनों को जब्त किया गया।
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कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सदर, प्रभारी निरीक्षक श्यामा नन्द राय, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनूप मणि त्रिपाठी समेत रामगढ़ताल थाने की पुलिस टीम मौजूद रही। पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध पर रोक लगाने और अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद इलाके में गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
Location : Gorakhpur
Published : 23 September 2026, 9:43 PM IST
Topics : Gangster Action Gorakhpur Gorakhpur police action Gorakhpur crime news Property Seized Gorakhpur Ramgarhtal police