Crime in Raebareli: रायबरेली की सड़कों पर नजर आए वीआईपी पास… लेकिन जब जांच शुरू हुई तो सामने आया चौंकाने वाला सच

रायबरेली में प्राइवेट वाहनों पर विधानसभा का फर्जी पास लगाकर चलाने वाले वाहनो के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाही की गई है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 21 June 2025, 1:34 PM IST

रायबरेली: उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रायबरेली में प्राइवेट वाहनों पर विधानसभा का फर्जी पास लगाकर चलाने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाही की गई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पुलिस अधीक्षक डर यशवीर सिंह के निर्देशन में 20 जून को ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्राइवेट वाहनों पर विधानसभा का फर्जी पास लगाकर चलाने वाले वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया।

वाहनों के वाहन पास जब्त

जिसमें प्रभारी निरीक्षक यातायात, TSI भरत राज, TSI अभिमन्यु सिंह, TSI राममिलन, TSI राम सजीवन द्वारा यातायात पुलिस बल के साथ सिविल लाइन चौराहा, डिग्री कॉलेज चौराहा, रतापुर चौराहा, कस्बा बछरावां, लालगंज चौराहा आदि स्थानों पर चालान किया गया। 50 वाहनों को चेक किया गया जिसमें से 19 वाहनों पर फर्जी विधानसभा पास लगाकर चलाते हुए पाए गए सभी वाहनों के वाहन पास जब्त किए गए।

वहीं पुलिस ने कहा है कि यदि वाहनों पर लगे विधानसभा फर्जी पास वाहन स्वामी की सहमति से लगाए गए हैं तो उनके विरुद्ध जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

क्या है नियम

वाहनों पर वीआईपी स्टीकर  लगाने के नियम, विशेष रूप से निजी वाहनों पर, सख्त हैं। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, निजी वाहनों पर पुलिस या किसी भी प्रकार के वीआईपी स्टीकर लगाना प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सरकारी अधिकारियों या अन्य वीआईपी व्यक्तियों के लिए भी, निजी वाहनों पर हूटर या फ्लैशलाइट का उपयोग और वीआईपी स्टीकर लगाना प्रतिबंधित है, और ऐसा करने पर कार्रवाई की जा सकती है।

नंबर प्लेट के साथ भी छेड़छाड़

किसी भी वाहन पर जाति, धर्म, या पद से संबंधित स्टीकर या लेबल लगाना भी प्रतिबंधित है. नंबर प्लेट के साथ भी छेड़छाड़ करना गैरकानूनी है। यदि कोई वाहन इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लग सकता है। सभी वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे इन नियमों का पालन करें ताकि किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

Location : 
  • Raebareli

Published : 
  • 21 June 2025, 1:34 PM IST