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बड़ी ख़बर: प्रताप शिक्षा समिति पर कब्जे की साजिश! फर्जी चुनाव कर बने प्रबंधक, असली महिला प्रबंधक ने दर्ज कराया केस

जनपद का चर्चित विवादित विद्यालय महाराणा प्रताप इंटर कालेज में प्रबंधक को लेकर चल रहे वर्षों से विवाद मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अक्सर इस विद्यालय में यहां के लोगों द्वारा किसी न किसी बात को लेकर चर्चाओं में बना रहता है।
Post Published By: Rohit Goyal
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बड़ी ख़बर: प्रताप शिक्षा समिति पर कब्जे की साजिश! फर्जी चुनाव कर बने प्रबंधक, असली महिला प्रबंधक ने दर्ज कराया केस

महराजगंज: जनपद की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था महाराणा प्रताप इंटर कालेज के प्रताप शिक्षा समिति नगर पालिका सिविल लाइन्स महराजगंज में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है।
संस्था की वर्तमान और विधिवत निर्वाचित प्रबंधक सिबानी बिस्वास ने दो व्यक्तियों–रामसिंगार सिंह और राधेश्याम पटेल के खिलाफ संगीन आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार दोनों पर समिति पर अवैध कब्जा करने और कूटरचित दस्तावेजों के सहारे फर्जी चुनाव कराने का आरोप है। सिबानी बिस्वास ने बताया कि वे 12 जुलाई 2020 से प्रताप शिक्षा समिति की प्रबंधक हैं और 22 जून 2025 को पुनः 5 वर्षों के लिए निर्विरोध चुनी गईं।

लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी 21 जून 2025 को रामसिंगार सिंह व राधेश्याम पटेल ने एक मनगढ़ंत साधारण सभा की बैठक दिखाकर फर्जी चुनाव करवा लिया, जिसमें खुद को प्रबंधक व अध्यक्ष घोषित कर दिया।

प्रबंधक ने आरोप लगाया है कि उक्त फर्जी चुनाव में 59 लोगों की कूटरचित सूची का इस्तेमाल किया गया और उस पर आधारित सभी दस्तावेज सहायक रजिस्ट्रार चिट्स फर्म्स गोरखपुर को सौंप दिए गए, जिससे सरकारी अभिलेखों को भी भ्रमित किया जा सके।

इतना ही नहीं, रामसिंगार सिंह इससे पूर्व भी स्वयं को प्रबंधक बताते हुए जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी सहित उच्च न्यायालय तक में दस्तावेज प्रस्तुत कर चुके हैं, जबकि वे कभी भी समिति के किसी भी पद पर वैध रूप से निर्वाचित नहीं हुए।

सिबानी बिस्वास का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई सुनियोजित साजिश के तहत की गई है, ताकि संस्था पर अवैध रूप से कब्जा जमाया जा सके। उन्होंने बताया कि इससे संस्था की छवि को ठेस पहुंच रही है और उन्हें मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है।

कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0441/25 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धाराएं – धारा 319(2): जालसाजी,
धारा 318(4): धोखाधड़ी, धारा 336(3): कूटरचित दस्तावेज तैयार करना, धारा 338: अवैध लाभ प्राप्त करने की मंशा से फर्जीवाड़ा, धारा 340(2) न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करना के तहत केस दर्ज किया गया है।

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और संबंधित दस्तावेजों की वैधता को परखा जा रहा है। इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर शिक्षा जगत में भी हलचल मची हुई है।

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