
अब्दुल्लाह को अदालत से मिली बड़ी राहत
Rampur: समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लिए रामपुर की अदालत से एक राहत भरी खबर आई हैं उनके ऊपर जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोपों में उन्हें अदालत नें दोष मुक्त कर दिया हैं। यह मामला रामपुर के आम आदमी पार्टी नेता फैसल लाला खान नें 2019 में गंज थाने में दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि अब्दुल्लाह आजम खान आदि नें उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और फेसबुक पर गलत पोस्ट कराई थी जिससे उनकी जान को खतरा हो गया था।
अदालत नें इन आरोपों और उन पर दिए गए सबूतों और गवाहों का परीक्षण कर यह पाया कि आप बलहीन है और अदालत में आरोप साबित नहीं किया जा सका इसलिए अब्दुल्लाह आजम खान को आज दोष मुक्त कर दिया गया हैं।
वीओं-1: इस विषय पर अब्दुल्लाह आजम के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने बताया,, 15/07/2019 को थाना गंज में फैसल लाला ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था जो 504 506 और 67 आईटी एक्ट का, उसमें केस यह था कि फैसल लाला खान को फेसबुक पर धमकी दी और वैसी जान से मारने की धमकी दी, दौरानें विवेचना 504 506 में न्यायालय में विवेचक द्वारा आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था और 67 आईटी एक्ट खत्म कर दी थी।
अभियोजन द्वारा 504 506 में अपना केस साबित नहीं कर पाए और इसमें अब्दुल्लाह आजम खान का केस माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। यह मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ था तो काफी लंबा मुकदमा चला। इसमें फसाहत खाँ शानू आरोपी थे और अब्दुल्ला आजम खान थे और एक मुलज़िम और थे जो दौराने ट्रायल उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें अब दोनों दोषमुक्त हो गए हैं।
Location : Rampur
Published : 12 September 2025, 6:35 PM IST
Topics : Abdullah Azam Khan bail court RAMPUR