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Ballia News: छेड़खानी और अपहरण का आरोपी गिरफ्तार, पहले भी फिरौती मांगने के मामले में है नामजद

बलिया के उभांव थाना क्षेत्र में छात्रा से छेड़खानी, अपहरण और मारपीट के आरोपी विपिन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी पूर्व में फिरौती मांगने के मामले में भी नामजद रह चुका है। पढ़िए पूरी खबर
Post Published By: Tanya Chand
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Ballia News: छेड़खानी और अपहरण का आरोपी गिरफ्तार, पहले भी फिरौती मांगने के मामले में है नामजद

Ballia: बलिया जनपद के उभांव थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी, अपहरण और मारपीट के मामले में आरोपी विपिन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शनिवार को हाहानाला नई बस्ती टंगुनिया के पास से पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक आरोपी की पहचान विपिन यादव पुत्र लल्लन यादव निवासी मतऊ का पूरा थाना उभांव के रूप में हुई है। विपिन पर पहले भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें फिरौती मांगने का केस भी शामिल है।

ये है पूरा मामला
उभांव थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार एक जुलाई को पीड़िता ने शिकायत में बताया कि गांव का ही युवक विपिन यादव उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। वह स्कूल आते-जाते उसका पीछा करता था और आपत्तिजनक बातें कहता था। पीड़िता ने यह भी बताया कि 30 जून को स्कूल से लौटते समय आरोपी ने उसे जबरन बोलेरो में खींच लिया। उसके साथ छेड़छाड़ की और वीडियो बनाकर उसे बुरी तरह पीटा। बाद में उसे सोनाडीह भगेसरी स्थान पर सड़क किनारे फेंक दिया।

आरोपी पर दर्ज हुई ये धाराएं
पीड़िता की तहरीर पर उभांव पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की। मामला बेहद संवेदनशील होने के कारण पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर बीएनएस की धाराएं 352 (मारपीट), 74 (छेड़छाड़), 351(3) (गंभीर शारीरिक आक्रमण), 115(2) (अपहरण की कोशिश), 76, 77, 78 (यौन उत्पीड़न से संबंधित धाराएं), 140(3) (धमकी देना) और 296 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

आरोपी के खिलाफ अन्य मामला
उभांव पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ यह इकलौता मामला नहीं है। आरोपी विपिन यादव वर्ष 2017 में भी एक गंभीर मामले में आरोपी रह चुका है। उसने बेल्थरारोड नगर के वार्ड संख्या 04 निवासी व्यवसायी गिरीश नारायण वर्मा से 50 हजार रुपये की फिरौती मांगी थी, जिस पर धारा 386 (फिरौती मांगना), 504 (गाली-गलौज) और 507 (फोन पर धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। अब गिरफ्तारी के बाद न्यायालय से आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने स्थानीय लोगों को दिया आश्वासन
स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वहीं पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि इस तरह के मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस अन्य कोणों से भी पूरे घटनाक्रम की तह तक जाने का प्रयास कर रही है।

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