दिल्ली हाई कोर्ट ने अतिक्रमण को लेकर मस्जिदों को दिए नोटिस पर कार्रवाई के मामले में दिये ये आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को रेलवे को निर्देश दिया कि वह अपनी भूमि से अनधिकृत ढांचों और अतिक्रमण को हटाने के लिए तिलक मार्ग और बाबर रोड स्थित दो मस्जिदों पर चिपकाए गए नोटिस पर आगे कोई कार्रवाई न करे। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर