Hyderabad: रिश्वत कांड मेंआरोपी ग्रामीण विकास अधिकारी को तीन साल की सजा
तेलंगाना के करीमनगर की एसपीई के लिए विशेष जज ट्रायल और एसीबी मामलों की अदालत की जज पी लक्ष्मी कुमार ने रिश्वत मामले में दोषी पाये जाने पर ग्रामीण राजस्व अधिकारी (वीआरओ) पामरल मधुसूदन राव को तीन साल के सश्रम कारावास सज़ा सुनायी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर