Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, “ईडी बदमाशों की तरह काम नहीं कर सकता, कानून के दायरे में रहना होगा”
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को फटकार लगाते हुए कहा कि एजेंसी को ‘बदमाशों की तरह’ काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और उसे सख्ती से कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। अदालत ने ईडी द्वारा दर्ज मामलों में दोषसिद्धि की बेहद कम दर पर गंभीर चिंता व्यक्त की।