Site icon Hindi Dynamite News

Uttar Pradesh: नरेश टिकैत को मर्डर केस में बरी किये जाने के मामले नया मोड़, बढ़ सकती बीकेयू नेता की मुश्किलें

मुजफ्फरनगर की एक अदालत द्वारा भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के अध्यक्ष नरेश टिकैत को 20 साल पुराने हत्या के मामले में बरी किये जाने के करीब एक महीने बाद जिला प्रशासन ने अदालती आदेश को चुनौती देने की सिफारिश राज्य सरकार से की है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
Uttar Pradesh: नरेश टिकैत को मर्डर केस में बरी किये जाने के मामले नया मोड़, बढ़ सकती बीकेयू नेता की मुश्किलें

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की एक अदालत द्वारा भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के अध्यक्ष नरेश टिकैत को 20 साल पुराने हत्या के मामले में बरी किये जाने के करीब एक महीने बाद जिला प्रशासन ने अदालती आदेश को चुनौती देने की सिफारिश राज्य सरकार से की है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इस साल 17 जुलाई को अपर जिला सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने 2003 में किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की हत्या के आरोपी टिकैत को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।

सहायक सरकारी वकील अमित कुमार त्यागी ने बुधवार को बताया कि जिले के अधिकारियों ने नरेश टिकैत को बरी करने के स्थानीय अदालत के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देने संबंधी एक मसौदे के साथ राज्य सरकार के कानून विभाग को सिफारिश भेजी है।

राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की छह सितंबर, 2003 को मुजफ्फरनगर के भौराकलां थाना क्षेत्र के अहलावलपुर गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

जगबीर सिंह के बेटे योगराज सिंह की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने तीन लोगों – नरेश टिकैत, बिट्टू और प्रवीण के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया था। बाद में मामले की जांच अपराध शाखा-अपराध जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) को सौंप दी गई थी।

जांच के दौरान सीबी-सीआईडी ने टिकैत को क्लीन चिट दे दी थी लेकिन अदालत ने उन्हें मामले में तलब किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों बिट्टू और प्रवीण की मृत्यु हो चुकी है जबकि टिकैत मुकदमे का सामना कर रहे थे।

Exit mobile version