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दिल्ली में सस्ती शराब का लालच पहुंचा सकता हैं जेल; जानिए क्या कहता है नियम?

दूसरे राज्यों से दिल्ली में शराब लाना खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली आबकारी नीति का उल्लंघन करने पर आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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दिल्ली में सस्ती शराब का लालच पहुंचा सकता हैं जेल; जानिए क्या कहता है नियम?

नई दिल्ली: अगर आप शराब के शौकीन हैं और सस्ती होने के चलते दूसरे राज्य से दिल्ली में आने के लिए अपनी कार में शराब लाना चाहते हैं तो ऐसा हरगिज ना करें, ऐसे में आपकी कार जब्त हो सकती है जो फिर कभी नहीं मिलेगी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार दिल्ली आबकारी कानून में इस प्रकार की व्यवस्था है कि अवैध शराब के साथ पकड़े गए वाहन को जब्त करने के बाद में छोड़ा नहीं जाएगा।

दूसरे राज्य से ला सकते हैं कितनी शराब?

ऐसे ही जब्त किए गए दिल्ली में 4500 वाहन विभिन्न थानों के बाहर कबाड़ हो गए हैं। आबकारी विभाग जल्द ही इन वाहनों को कबाड़ में बेचे जा रहा है। दूसरे राज्य से दिल्ली में आने के लिए केवल एक बोतल शराब लाने की ही अनुमति है।

यहां बता दें कि जो महंगी कारें अवैध शराब के कारोबार के आरोप में पकड़ी गई थीं या जांच के दौरान जिन कारों के अंदर शराब यानी दिल्ली में बिक्री के लिए प्रतिबंधित शराब पकड़ी गई थी।

थानों के बाहर क्यों कबाड़ हो गईं कारें?

ऐसी कारों में बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज की विभिन्न मॉडल की कारें भी शामिल थीं। ऐसी कारों को जब्त करने के बाद आबकारी विभाग ने विभिन्न थानों के बाहर खड़ा करा दिया था और उनके मालिक उन कारों को छुटा नहीं पाए।

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