Tamil Nadu: आय से अधिक संपत्ति मामला: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री को सुनाई तीन वर्ष की सजा

मद्रास उच्च न्यायालय ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले में बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी को तीन साल की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के साथ ही पोनमुडी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई और मंत्री पद भी चला गया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 21 December 2023, 12:28 PM IST

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले में बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी को तीन साल की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के साथ ही पोनमुडी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई और मंत्री पद भी चला गया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी जयचंद्रन ने पोनमुडी की पत्नी पी. विसालाक्षी को भी तीन वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने पोनमुडी और उनकी पत्नी दोनों पर 50-50 लाख का जुर्माना भी लगाया।

उच्च न्यायालय ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को पहले ही दोषी करार दे दिया था, लेकिन सजा आज सुनाई।

आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन आर एलांगो ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका और सजा निलंबित करने के संबंध में याचिका दाखिल करने की मोहलत दी जाए।

न्यायाधीश ने उन्हें 30 दिन की मोहलत दी और सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी। न्यायाधीश ने कहा कि इस अवधि के समाप्त होने पर उन्हें विल्लुपुरम में निचली अदालत के समक्ष पेश होना होगा।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, सजा सुनाए जाने के बाद पोनमुडी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई और मंत्री पद उनके हाथ से गया।

Published : 
  • 21 December 2023, 12:28 PM IST

No related posts found.