
नई दिल्ली: राफेल डील की जांच के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया जो मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की निगरानी में राफेल डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं।
कोर्ट ने कहा कि राफेल विमान खरीद की प्रक्रिया में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें कारोबारी पक्षपातों जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जांच की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Supreme Court dismisses all the petitions seeking a court-monitored investigation into the Rafale deal. pic.twitter.com/qDHSTWIxrF
— ANI (@ANI) December 14, 2018
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजेआई) रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत पर निर्णय लेना अदालत का काम नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इन याचिकाओं में राफेल सौदे की कीमत और उसके फायदों की जांच कराने की मांग की गई है।
Published : 14 December 2018, 11:16 AM IST
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