सुप्रीम कोर्ट में यूपी के गैंगस्टर की जमानत अर्जी खारिज, विकास दुबे का जिक्र कर कहा- तुम भी खतरनाक आदमी हो

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के मामले का जिक्र करते हुए यूपी के एक गैंगस्टर की जमानत अर्जी की खारिज कर दी। पूरी खबर..

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 28 July 2020, 4:21 PM IST

नई दिल्ली: देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के एक कुख्यात गैंगस्टर की जमानत अर्जी को यह कहकर खारिज कर दिया कि तुम विकास दुबे जैसे खतरनाक आदमी है। ऐसे में इस तरह के व्यक्ति को जमानत देना किसी खतरे को मोल लेना जैसा है। विकास दुबे के मामले को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे गैंगस्टर के खिलाफ सख्त रुख अपनाया।

सुप्रीम कोर्ट में यूपी के जिस गैंगस्टर की जमानत के लिये अपील की गयी थी, उसके खिलाफ कई संगीन धाराओं में 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर और हाल ही में यूपी पुलिस की मुठभेड़ में मारे गये विकास दुबे का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार किया गया।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबड़े ने कहा कि हम तुम्हें जमानत पर रिहा नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक खतरनाक इंसान हो।

सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उस केस में क्या हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। उसके खिलाफ 64 आपराधिक मुकदमा दर्ज थे और उसे जमानत दे दी गयी। खतरनाक अपराधी के जमानत देने का खामियाजा आज उत्तर प्रदेश समेत समाज के कई लोग भुगत रहे है। 

गौरतलब है कि विकास दुबे कानपुर के बिकरु गांव में उस एनकाउंटर का मास्टरमाइंड था, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौके पर मौत हो गयी। विकास दुबे और उसके गुर्गे द्वारा इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। एक हफ्ते बाद फरारा विकास दुबे को उज्जैन में पकड़ा गया और यूपी लाते समय कथित तौर पर भागने की कोशिश करते हुए वह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। उसके खिलाफ भी यूपी में कई मामले दर्ज थे।

Published : 
  • 28 July 2020, 4:21 PM IST