Supreme Court: मतदाता सूची में डुप्लिकेट एंट्रीज़ हटाने की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मतदाता सूची में ‘डुप्लिकेट प्रविष्टियों’ का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 6 February 2024, 7:42 AM IST

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मतदाता सूची में ‘डुप्लिकेट प्रविष्टियों’ का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनजीओ ‘संविधान बचाओ ट्रस्ट’ द्वारा दायर याचिका पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया।

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एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि मतदाता सूची केवल उन व्यक्तियों के संबंध में अद्यतन की जाती है, जिनकी मृत्यु हो गई है या जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नामों के दोहराव को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इस पर पीठ ने आयोग को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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  • 6 February 2024, 7:42 AM IST