Money Laundering: सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन मामले में सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ाई, जानिये कब तक मिली राहत

उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत मंगलवार को 25 सितंबर तक बढ़ा दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 12 September 2023, 7:11 PM IST

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत मंगलवार को 25 सितंबर तक बढ़ा दी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू द्वारा सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किये जाने पर न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने जैन को यह राहत दी।

जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी भी मामले की सुनवाई टालने के लिए सहमत हो गए।

इसके बाद, शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता की अंतरिम जमानत की अवधि विस्तारित करने के बाद सुनवाई 25 सितंबर के लिए टाल दी।

न्यायालय ने एक अन्य आरोपी अंकुश जैन को भी मेडिकल आधार पर चार हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। पीठ ने उल्लेख किया कि उसके बच्चे की सर्जरी होनी है।

शीर्ष न्यायालय ने 26 मई को जैन को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए छह हफ्तों की अंतरिम जमानत दी थी। इसने 24 जुलाई को अंतरिम जमानत पांच हफ्ते और बढ़ा दी थी।

ईडी ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिये धनशोधन करने के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था।

Published : 
  • 12 September 2023, 7:11 PM IST

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