
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रंगदारी के मामले में महराजगंज की जिला जेल में बंद इरफान सोलंकी को कानपुर की MP-MLA कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी।
हालांकि सपा विधायक के जेल से बाहर आने के मामले में अब भी कुछ कानूनी पेंच फंसे है, क्योंकि इरफान के खिलाफ रंगदारी के अलावा अन्य मुकदमे भी दर्ज है।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार जाजमऊ थाने में 25 दिसंबर 2022 को विमल कुमार ने इरफान सोलंकी, हाजी वसी, शाहिद लारी और कमर आलम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद सपा विधायक को जेल भेजा गया।
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इरफान सोलंकी के वकील ने एमपी- एमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी दी थी। कोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया है। हालांकि, सपा विधायक के जेल से बाहर आने के मामले में पेंच फंसा दिख रहा है।
महराजगंज जिला जेल के जेलर प्रभात सिंह ने डाइनामाइट न्यूज़ से कहा कि अभी तक उनको इरफान सोलंकी को जमानत मिलने की विधिवित सूचना और कोई आदेश नहीं मिला है। इरफान के खिलाफ कई मामले दर्ज है। हो सकता है कि उन्हें किसी एक मामले में जमानत मिली हो। लेकिन अन्य मामलों के कारण भी वे जेल में है।
Published : 30 January 2024, 11:31 AM IST
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