महराजगंज: कोठीभार थाना क्षेत्र के दहेज हत्या मामले में पति को सात वर्ष कारावास की कठोर सजा

महराजगंज जिले में अदालत ने दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में पति को सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी है। शादी के बाद दहेज में कार की मांग को लेकर पति ने पत्नी की हत्या की थी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 7 November 2022, 5:01 PM IST

महराजगंज: कोठीभार थाना क्षेत्र के ग्रामसभा रामपुर खुर्द में वर्ष 2016 में दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या कर देने के मामले में पति सत्येंद्र को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश सुंदरलाल ने धारा 490A, 304B, आईपीसी व 3/4 DP एक्ट के तहत सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है। जिसमें 2 वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वादी मुकदमा राधेश्याम निवासी ग्राम सतभरिया थाना कोतवाली,महराजगंज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी प्रीती का विवाह दिनांक 11 फरवरी 2015 को सतेंद्र के साथ हुआ था। दहेज में कार को मांग को लेकर 9 अक्टूबर 2016 को मार पीटकर व गला दबाकर प्रीती की हत्या कर दी गई थी।

इसी मामले में जिला अदालत से सजा का ऐलान किया गया। 

Published : 
  • 7 November 2022, 5:01 PM IST

No related posts found.