Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली HC से केजरीवाल को झटका, जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले पर लगी रोक
गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में वैकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सीएम केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी और यह भी कहा था कि वह एक लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा हो सकते हैं। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दिए जाने के निचली अदालत के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने कहा, "मैं दो-तीन दिन के लिए ऑर्डर रिजर्व रख रहा हूं। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगी रहेगी।
हाईकोर्ट का कहना है कि वह दो-तीन दिन में ईडी की स्थगन अर्जी पर आदेश पारित करेगी और तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी। कोर्ट ने वकीलों को सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने की छूट दी है।
यह भी पढ़ें |
Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल की रिहाई में ईडी का रोड़ा, मामला पहुंचा हाई कोर्ट, जानिये ये अपडेट
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में वैकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सीएम केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी और यह भी कहा था कि वह एक लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा हो सकते हैं। वहीं ईडी ने कोर्ट के इस फैसले का लगातार विरोध किया। ईडी शुक्रवार सुबह ही दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने इस संबंध में सुनवाई शुरू की और दोनों पक्षों के दलीलों को सुनी। दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और अगले दो से तीन दिनों में फैसला सुनाने की बात कही। अब इस फैसले के अनुसार, सीएम केजरीवाल की फिलहाल रिहाई टल गई है। वह अभी तिहाड़ में ही रहेंगे और उन्हें अगले 2-3 दिनों तक हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट अब इस विषय पर विस्तृत सुनवाई करेगी और फिर जमानत मिलने और न मिलने पर फैसला होगा।
यह भी पढ़ें |
Arvind Kejriwal Bail: पति केजरीवाल की रिहाई पर ED ने लगाया अड़ंगा तो बिफरीं सुनीता, जानें और क्या कहा