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SC on Nameplate Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूपी सरकार की दलील, कांवड रूट पर नेमप्लेट को लेकर रोक जारी

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार आदेश जारी करते हुए अतंरिम रोक जारी रखने की बात कही है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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SC on Nameplate Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूपी सरकार की दलील, कांवड रूट पर नेमप्लेट को लेकर रोक जारी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर कहा कि कांवड रूट पर खाने-पीने की दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के आदेश पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को आदेश जारी करते हुए 22 जुलाई के अंतरिम आदेश को जारी रखने की बात कही।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार कोर्ट ने कहा कि यह आदेश 5 अगस्त तक जारी रहेगा और उसी दिन आगे की सुनवाई होगी।

इससे पहले यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए अपने आदेश का बचाव किया था। सरकार ने कहा था कि उसने नेमप्लेट का आदेश इसलिए दिया था कि राज्य में शांति बनी रहे। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों और अन्य विवरणों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा था।

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