
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय की नौ-सदस्यीय संविधान पीठ केरल के सबरीमाला स्थित अयप्पा मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश एवं इससे जुड़े धार्मिक स्वतंत्रता मामले की सुनवाई गुरुवार को भी नहीं कर सकेगी।
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सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से बुधवार को देर शाम जारी नोटिस में इस बाबत जानकारी दी गयी। न्यायालय ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ 20 फरवरी को धार्मिक स्वतंत्रता मामले पर सुनवाई नहीं करेगी। संविधान पीठ में शामिल न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अनुपस्थिति के कारण संविधान पीठ सुनवाई नहीं करेगी। (वार्ता)
Published : 20 February 2020, 11:40 AM IST
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