Air India Urination Case : आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 जनवरी तक सुनवाई टाली

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की एक अदालत ने न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में एक बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 30 जनवरी तक स्थगित कर दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 30 जनवरी तक स्थगित कर दी।
शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 30 जनवरी तक स्थगित कर दी।


नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में एक बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 30 जनवरी तक स्थगित कर दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जमानत अर्जी की प्रति प्राप्त नहीं होने और जांच अधिकारी के जवाब सहित न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।मिश्रा ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किये जाने के बाद सत्र न्यायालय में आवेदन किया है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी।

मिश्रा के वकील ने इससे पहले अदालत में दलील दी थी कि महिला को प्रोस्टेट से संबंधित कोई बीमारी है, जिसके कारण उसने खुद पेशाब कर दिया और उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया।आरोप है कि मिश्रा ने पिछले साल 26 नवंबर को एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में नशे की हालत में 70 वर्षीय महिला पर पेशाब कर दिया था।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा थाने की पुलिस ने मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी और मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अदालत को बताया था कि मिश्रा मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। (वार्ता)










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