जानिये- लॉकडाउन 5.0 में कहां मिली छूट, कहां रहेगा बंद, पढिये.. मंदिर-मस्जिद के नियम

देश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढते मामले बेहद चिंताजनक है। ऐसे में सरकार ने कोरोना प्रसार को रोकने के लिये लॉकडाउन का 5.0 की भी घोषणा कर दी है। जानिये, इस पर ताजा अपडेट..

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 30 May 2020, 7:20 PM IST

नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के बढते मामलों और इस संकट से निपटने के लिये सरकार लॉकडाउन के अगले चरण मतलब लॉकडाउन 5.0 की घोषणा कर दी है। देश इस समय लॉकडाउन 4.0 के दौर से गुजर रहा है, जिसकी अवधि कल मतलब 31 मई (रविवार) को खत्म हो रही है। 

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। लॉकडाउन 5.0 में सरकार द्वारा बंदिशों को कम किया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इसमें पूरी पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी।

नई गाइडलाइंस के मुताबिक देश में मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोले जाएंगे। कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहननना जरूरी होगा। स्कूल-कॉलेज दूसरे फेज में जुलाई से खोले जा सकते हैं। दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे।

सरकार ने नई घोषणा में एक से दूसरे राज्य में जाने के प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा लिया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।

लॉकडाउन 5.0 में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।

Published : 
  • 30 May 2020, 7:20 PM IST