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महराजगंजः जमानत पर छूटे अभियुक्त से गवाहों को जान का खतरा

महराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर शिवाला हत्याकांड में जेल से जमानत पर बाहर आए अभियुक्त से परिजनों व गवाहों ने अपनी जान की सुरक्षा के लिए एसपी से गुहार लगाई है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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महराजगंजः जमानत पर छूटे अभियुक्त से गवाहों को जान का खतरा

भिटौली (महराजगंज): (Bhitauli (Maharajganj) थाना क्षेत्र में सात मार्च 2024 की शाम पांच बजे गांव के प्रदुम्न गुप्ता (18 वर्षीय) पुत्र राजेश गुप्ता ने सतीश चौधरी (18 वर्षीय) की हत्या सिवान के प्राइमरी स्कूल के पास गोली मारकर कर दी थी। सतीश के सीने व गर्दन पर गोली लग गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। काफी हो हल्ला के बाद पुलिस (Police) ने प्रदुम्न को आरोपी (Accused) करार देते हुए जेल भेजा था।

सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में आरोपी प्रदुम्न जेल (Jail) से छूटकर वापस आने के बाद अब मृतक के परिजनों (Relatives )व गवाहों (Witnesses) को जान से मारने (Kill) की धमकी (Warning) दे रहा है। परिजनों ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक (SP) को प्रार्थना पत्र देकर जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाई है।  

यह लगाए पीड़ित पक्ष ने आरोप 
पीड़ित पक्ष अमरावती देवी पत्नी जर्नादन लक्ष्मीपुर शिवाला निवासी ने पूर्व में घटित प्रकरण का जिक्र करते हुए एसपी से बताया है कि आरोपी प्रदुम्न पुत्र राजेश गुप्ता के अलावा घर के अन्य सदस्य विनोद गुप्ता पुत्र दीनानाथ, रमेशर पुत्र दरबारी, मीरा देवी पत्नी अवधेश, रामफल पुत्र रमेशर मेरे घर के इर्द-गिर्द घूमकर हत्या करने की धमकी देकर योजना बना रहे हैं।

अभी भी हम लोगों के अलावा गवाहों की हत्या हो सकती है। सुमित्रा देवी पत्नी मंगरू, बिजली देवी पत्नी मुन्ना चौधरी, शिवाजी पुत्र नंदलाल तथा अन्य लोगों ने जान से मारने की धमकी देते हुए सुना है। थाने पर कोई शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। मजबूरन एसपी से न्याय की गुहार लगा रही हूं। 

मृतक सतीश (फाइल फोटो) 

इन पर दर्ज था केस
सतीश की हत्या के मामले में प्रघुम्न गुप्ता के विरूद्ध अपराध संख्या 124/2024 धारा 504, 506, 302, आईपीसी व 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध पाया गया था। अभियुक्त रमेश गुप्ता, विनोद गुप्ता पर धारा 504 व विनय गुप्ता, राजेश गुप्ता पर धारा 504, 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज था। प्रदुम्न सितंबर में जेल से जमानत पर छूटकर आया है। 

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