
नई दिल्ली: अगर आपने वित्त वर्ष 2016-17 का आयकर रिटर्न अभी तक नहीं भरा है तो आज जरूर भर लें। आज यानि 31 जुलाई को आयकर रिटर्न फाइल करने का आख़िरी दिन है। आयकर विभाग का कहना है कि इस बार टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।
यह भी पढ़ें: इनकम टैक्स नोटिस का जवाब अब बस एक क्लिक में, जल्द लॉन्च होगा ई-पोर्टल
इस बात की जानकारी सीबीडीटी ने शुक्रवार को दी । इस बार आयकर विभाग सख़्त रुख अपनाए हुये है। आयकर विभाग का कहना है कि अगर इस बार समय से रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
यह भी पढ़ें: यूपी में आयकर विभाग की बंपर छापेमारी, कई आईएएस अफसरों के ठिकानों पर मारा छापा
अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको एडवांस टैक्स और टीडीसी पर अप्रैल से लेकर जुलाई तक का ब्याज नहीं मिलेगा।
Published : 31 July 2017, 11:00 AM IST
Topics : आयकर विभाग इनकम टैक्स जुर्माना टैक्स रिटर्न फाइल सीबीडीटी