
जौनपुर: उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने सात वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 60 हजार रुपए जुर्माने से शनिवारर को दंडित किया।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार उपाध्याय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वादी मुकदमा ने सिकरारा थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि 23 अप्रैल 2017 को उसके पड़ोस में रामायण का आयोजन हुआ था, जिसको सुनने वह अपने पत्नी के साथ गया था।
रात 11:00 बजे जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर पर नहीं थी।
Published : 29 June 2024, 6:19 PM IST
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