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Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में आतंकवाद के आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत बुधवार को आतंकवाद के एक आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में आतंकवाद के आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत बुधवार को आतंकवाद के एक आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक प्रवक्ता ने कहा कि मध्य कश्मीर में गांदरबल जिले के वाकूरा क्षेत्र में लतीफ अहमद काम्बे की 10 मरला भूमि कुर्क कर ली गई है।

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम, आई.ए अधिनियम और एम.वी. अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक मामले में गांदरबल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एनआईए अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायाधीश) की अदालत द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में की गई।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार यह निर्णायक कदम गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के दायरे में आने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए जारी प्रयासों का हिस्सा है।

प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई चल रही है और वह फिलहाल श्रीनगर के केंद्रीय कारागार में बंद है।

उन्होंने बताया कि उक्त संपत्ति गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 33 (1) के तहत कुर्क की गई है।

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