एक लाइसेंस पर दो से ज्यादा हथियार रखना होगा अपराध, दर्ज होगा केस

अब एक हथियार लाइसेंस पर दो से ज्यादा हथियार रखना अपराध माना जाएगा। इसके लिए केस भी दर्ज किया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर

Updated : 13 December 2020, 12:40 PM IST
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जयपुरः केंद्र सरकार ने आर्म्स एक्ट में 13 दिसंबर, 2019 को संशोधन करते हुए एक लाइसेंस पर अधिकतम दो हथियार को ही वैध करार किया था।

जिसके बाद अब उसका समय पूरा हो गया है। अब से एक हथियार लाइसेंस पर दो से ज्यादा हथियार रखना अपराध माना जाएगा। इसके साथ ही जिन लोगों के पास एक लाइसेंस पर एक से ज्यादा हथियार पाया जाएगा, उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि गृह मंत्रालय भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में आर्म्स अधिनियम में संशोधन किया था। जिसके अधिसूचना 14 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। जिसके अनुसार कोई व्यक्ति दो से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता है।