Site icon Hindi Dynamite News

अवैध रेत खनन जांच: उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को भेजे गए ईडी के समन की तामील पर रोक लगाई

मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राज्य के पांच जिलाधिकारियों को जारी किए गए समन की तामील पर रोक लगा दी। ईडी ने राज्य में कथित तौर पर अवैध रेत खनन को लेकर धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच के सिलसिले में इन अधिकारियों को समन जारी किये थे। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
अवैध रेत खनन जांच: उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को भेजे गए ईडी के समन की तामील पर रोक लगाई

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राज्य के पांच जिलाधिकारियों को जारी किए गए समन की तामील पर रोक लगा दी। ईडी ने राज्य में कथित तौर पर अवैध रेत खनन को लेकर धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच के सिलसिले में इन अधिकारियों को समन जारी किये थे।

न्यायमूर्ति एस. एस. सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की पीठ ने राज्य के सार्वजनिक विभाग के सचिव के. नंदकुमार द्वारा दायर याचिका पर यह अंतरिम रोक लगाई। हालांकि, पीठ ने कहा कि ईडी राज्य में कथित तौर पर रेत खनन के सिलसिले में अपनी जांच को जारी रख सकती है।

सार्वजनिक विभाग के सचिव ने अरियालुर, वेल्लोर, तंजावुर, करूर और तिरुचिरापल्ली के जिलाधिकारियों के ओर से याचिका दायर की।

याचिका में ईडी द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। समन में जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में रेत खनन से संबंधित विवरण के साथ विभिन्न तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पीठ ने ईडी द्वारा दायर आपत्ति याचिका पर राज्य सरकार और पांच जिलाधिकारियों को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 21 दिसंबर तय की है।

Exit mobile version