
नई दिल्ली: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शीर्ष अदालत से कोई राहत नहीं मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की अंतरिम जमानत वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल मामले की तर्ज पर अंतरिम रिहाई की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की अर्जी को किया खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया है गिरफ्तार, अदालत ने ठुकराई अंतरिम रिहाई की मांग#supremecourts #HemantSoren pic.twitter.com/Hj8jkb3msk
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) May 22, 2024
अंतरिम रिहाई की मांग करने वाली याचिका न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली अवकाश पीठ ने खारिज कर दीl
Published : 22 May 2024, 12:39 PM IST
Topics : bail application Hemant Soren Supreme Court अंतरिम रिहाई अर्जी ठुकरा सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन