Site icon Hindi Dynamite News

Coal scam: पूर्व केंद्रीय मंत्री Dilip Ray को 3 साल की कैद, पढ़ें क्या है पूरा मामला

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अन्य दो लोगों को भी इस मामले में सजा हुई है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में पढ़ें क्या है पूरा मामला।
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
Coal scam: पूर्व केंद्रीय मंत्री Dilip Ray को 3 साल की कैद, पढ़ें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप रे को सोमवार को कोयला घोटाले में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला नई दिल्ली की विशेष सीबीआई की अदालत ने सुनाई है। 

दिलीप रे समेत 2 दोषियों को भी सजा

इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे समेत 2 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

कोयला घोटाले में मामले में सुनाई गई सजा

बता दें कि अदालत ने पूर्व मंत्री को 1999 के झारखंड कोयला घोटाले में मामले में यह सजा सुनाई है। दिलीप रे साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे।

यह मामला साल 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक के आवंटन में हुई गड़बड़ी से संबंधित है। अदालत ने वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रहे दिलीप राय को इस महीने की शुरुआत में अन्य दो लोगों के साथ दोषी ठहराया गया था।

Exit mobile version