दिल्ली में कोचिंग केंद्रों का निरीक्षण करे दमकल सेवा विभाग और एमसीडी: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को शहर के दमकल सेवा विभाग और नगर निकाय को यहां सभी कोचिंग केंद्रों का निरीक्षण कर यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि उनमें अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 14 December 2023, 7:35 PM IST

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को शहर के दमकल सेवा विभाग और नगर निकाय को यहां सभी कोचिंग केंद्रों का निरीक्षण कर यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि उनमें अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली नगर निगम और दिल्ली अग्निशमन सेवा से कहा कि वे कोचिंग केंद्रों में 'खामियों' के बारे में बताएं और यदि वे आग की घटनाओं के प्रति संवेदनशील पाए जाते हैं तो उचित निर्देश जारी करें।

पीठ ने अधिकारियों से कहा, “आप प्रत्येक कोचिंग सेंटर, शिक्षण केंद्रों को खामियों के बारे में बताएं...उन्हें अनुपालन सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करें।”

अदालत ने कहा, 'एमसीडी और दिल्ली दमकल सेवा दोनों संयुक्त निरीक्षण करें। उन्हें अनुपालन करने के लिए समय दें। कोई भी (केंद्र) जो पूरी तरह से संवेदनशील पाया जाता है, उसे निर्देश जारी करें और वे हमसे संपर्क कर सकते हैं।”

जून में मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग की घटना का संज्ञान लेने के बाद अदालत स्वयं दर्ज किए गए एक मामले पर सुनवाई कर रही थी।

Published : 
  • 14 December 2023, 7:35 PM IST

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