महिला जज हुईं ब्लैकमेलिंग का शिकार, लाखों की वसूली के लिये ऐसे बनाई अश्लील तस्वीर, जानिये पूरा मामला

जयपुर में एक महिला जज की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसकी अश्लील तस्वीर तैयार करने के बाद एक व्यक्ति द्वारा जज को कथित रूप से ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 9 March 2023, 3:14 PM IST

जयपुर: जयपुर में एक महिला जज की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसकी अश्लील तस्वीर तैयार करने के बाद एक व्यक्ति द्वारा जज को कथित रूप से ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है।

पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने महिला जज के सोशल मीडिया अकाउंट्स से उसकी तस्वीरें डाउनलोड कीं और छेड़छाड़ कर अश्लील तस्वीरें तैयार करने के बाद उन फोटो को अदालत में उसके कक्ष में और उसके घर भेजकर 20 लाख रुपये की मांग की।

आरोपी ने मांग पूरी न करने पर फोटो सार्वजनिक करने की धमकी भी दी थी। इस संबंध में मामला 28 फरवरी को दर्ज किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी हाल ही में मिली। मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ब्लैकमेलर की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश की जा रही है।

प्राथमिकी में न्यायाधीश ने शिकायत की कि 7 फरवरी को, वह अदालत में अपने कक्ष में न्यायिक कर्तव्यों का पालन कर रही थी, जब उसका स्टेनोग्राफर उसके लिए एक पार्सल लेकर आया। एक अज्ञात व्यक्ति ने स्टेनो को बताया था कि पार्सल उसके बच्चों के स्कूल से आया है। स्टेनोग्राफर ने जब उसका नाम पूछा तो वह चला गया।

प्राथमिकी के अनुसार, पार्सल में कुछ मिठाई और जज की छेड़छाड़ के जरिये बनाई गई अश्लील तस्वीर थी। जज को लिखे पत्र में ब्लैकमेलर ने फोटो सार्वजनिक करने की धमकी दी।

उसने पत्र में लिखा था “20 लाख रुपये लेकर तैयार रहो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। समय और स्थान जल्द ही सूचित किया जाएगा।’’

इसी तरह के सामान वाला एक और पार्सल 20 दिन बाद जज के आवास पर भेजा गया। उसके बाद न्यायाधीश की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी गई।

जब आरोपी ने पहला पार्सल भेजा था तब 20 साल का एक युवक उसे जज के कक्ष में देते हुए सीसीटीवी में दर्ज हो गया था। इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

Published : 
  • 9 March 2023, 3:14 PM IST

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