Lockdown in Maharajganj: छूट के साथ ही जिलाधिकारी की सख्त हिदायत, नहीं बनाई सामाजिक दूरी तो..

जन सामान्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लागू लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है। कई जगहों पर दुकानों को ज्यादा समय तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस बीच महराजगंज के जिलाधिकारी ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि अगर इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो छूट पर फिर से विचार किया जाएगा। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 4 May 2020, 12:52 PM IST

महराजगंजः सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर उज्ज्वल कुमार ने कहा कि लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए लागू लॉकडाउन के दौरान सुबह 10:00 बजे तक खुलने वाली आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ ही गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों (शॉपिंग मॉल, जूता -चप्पल की दुकान, शोरूम और अन्य, ब्यूटी पार्लर की दुकान आदि को छोड़कर) को खोलने की अनुमति ही दी गई है। इसके साथ ही दुकान खोलने का समय भी बढ़ाते हुए सुबह 10:00 के बजाय शाम 5:00 बजे तक कर दिया गया है।

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इस छूट को देते हुए उन्होनें लोगों को साथ ही ये हिदायत भी दी है कि वह लॉकडाउन के नियमों का शत-प्रतिशत पालन करें। अगर आवश्यकता अनुसार उन्हें घर से बाहर निकलना पड़े, तो वह मास्क, गमछा,दुपट्टा का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी का हर हाल में अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

साथ ही उन्होनें कहा है कि दुकानों पर सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करने के साथ ही क्रेता और विक्रेता दोनों ही मास्क, गमछा, दुपट्टा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दी गई छूट पर भी पुनर्विचार किया जाएगा।

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  • 4 May 2020, 12:52 PM IST