Flight Tickets: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने तय किए नए नियम, करेंगे ये काम तो मिलेगा फायदा

हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने खुद इसकी जानकारी दी है। डाइनामाइट न्यूज़ पर जानिए DGCA ने क्या कहा

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 27 February 2021, 11:19 AM IST

नई दिल्लीः  नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नए नियम तय किया है। जिससे हवाई यात्रा करने वाले लोगों को फायदा मिलने वाला है।

अगर अब आप कम बैगेज लेकर हवाई यात्रा करेंगे तो आपको कम किराया देना पड़ेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए  DGCA ने बताया कि- के तहत सभी शेड्यूल्ड एयरलाइंस बिना बैगेज के या सिर्फ केबिन बैगेज के साथ यात्रा करने वालों को किराए में छूट दे सकेंगी। उन्हें फ्री बैगेज अलाउंस देने या जीरो बैगेज/नो चेक-इन बैगेज किराया तय करने का विकल्प मिलेगा। छूट के लिए यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय बताना होगा कि वह अपने साथ कितने वजन तक का सामान लेकर आएंगे। यात्रियों को इस बात की जानकारी भी दी जाएगी कि अगर वे चेक-इन के समय बैगेज के साथ आए तो उन्हें कितना शुल्क चुकाना होगा। यह बात बुकिंग के समय स्पष्ट तरीके से बताई जाएगी और टिकट पर भी इसे प्रिंट किया जाएगा। यह शुल्क भी वाजिब ही रखना होगा।

बता दें कि एयरलाइंस के नियमों के मुताबिक, ऐसे यात्री जो 15 किलो के बैगेज के अलावा सामान ले जाते हैं, उनसे अतिरिक्त कीमत चार्ज किया जाता है। अब तक 7 किलो का हैंडबैग और 15 किलो का चेक इन बैगेज एक यात्री ले जा सकते हैं। DGCA ने कहा है कि कई बार यात्रियों से इस चीज की शिकायत मिली है कि वो कई सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते हैं फिर भी उन्हें इसका किराया देना पड़ता है। इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। 

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  • 27 February 2021, 11:19 AM IST